Mukhtar Ansari jail: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में MP/MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। MP/MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल (गुरुवार) को ही दोषी करार दिया था।
Mukhtar Ansari jail: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में MP/MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। MP/MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल (गुरुवार) को ही दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
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- जज के सामने क्यों गिड़गिड़ाया माफिया'
- सजा को हाईकोर्ट में दे सकता है चुनौती
- अंसारी को कितने केस में मिली सजा'
कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि केस मेंटेनेबल नहीं है, हम MP/MLA कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बता दें, अब मुख्तार लंबे समय के लिए जेल में रहेगा। कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में भी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी।
जज के सामने गिड़गिड़ाया माफिया
शुक्रवार को अदालत में जज के सामने मुख्तार अंसारी मायूसी से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जर साफ-साफ नजर आ रहा था। मुख्तार ने मायूसी से जज से कहा कि 'हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं।' गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई है।
बांदा की जेल में बंद है अंसारी
मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा की जेल में बंद है और उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। करंडा पुलिस में दर्ज हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के मामले सहित दो मामलों में आरोपी होने के बाद 2009 में मुख्तार पर तीसरी बार गाजीपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को हुई सजा से पहले ही मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।
इन मामलों में मिली है सजा
मुख्तार अंसारी दर्जनों मामलों को लेकर जेल में बंद है। अंसारी को कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। मुख्तार को गाजीपुर में गैंगस्टर मामले में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल की सजा हुई थी। 21 सितंबर 2022 को 7 साल कारावास, लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 23 सितंबर 2022 को 5 साल कठोर कारावास, दिल्ली में आयुध अधिनियम और टाडा अधिनियम में 10 साल कारावास और गाजीपुर में गैंगस्टर अधिनियम में 10 साल कारावास की सजा हो चुकी है।
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