पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई...

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ा ऐक्‍शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने उसे किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्‍ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग इत्‍यादि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। 29 फरवरी 2024 के बाद से ये नियम लागू होंगे।

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने बैंक को ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्‍टैग आदि में जमा या टॉप-अप स्‍वीकार करने से रोक दिया है। यह ऐक्‍शन नॉन-कम्‍प्‍लायंस को लेकर लिया गया है। इस बारे में केंद्रीय बैंक को ऑडिट रिपोर्ट मिली है। इसी के बाद उसने यह फैसला लिया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ा ऐक्‍शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने उसे किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्‍ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग इत्‍यादि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। 29 फरवरी 2024 के बाद से ये नियम लागू होंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की कम्‍प्‍लायंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद उठाया है। कम्‍प्‍लायंस के मुद्दे को लेकर आरबीआई को कई तरह की श‍िकायतें म‍िली थीं।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि इन रिपोर्टों से पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।

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