पत्नी का कटा सिर और बांका लेकर थाने जा रहा था पति, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने रास्ते में आरोपी पति को किया गिरफ्तार, पत्नी का सिर और बांका कब्जे में लिया, पत्नी के अवैध संबंधों के चलते वारदात की आशंका, आरोपी पति से पुलिस कर रही पूछताछ, नजारा देख पुलिसकर्मियों के फूले हाथ-पैर, मौका-ए-वारदात पर पहुंची भारी फोर्स, पत्नी के एक दूसरे युवक के साथ चल रहे रहे प्रेम संबंधों के चलते नाराज रहता था पति अनिल, मिस्त्री का काम करता है आरोपी पति, काम पर जाने के बाद फिर वापस आया था घर, कमरे के अंदर बुलाकर बांके से काटा पत्नि का सिर, मृतक महिला का एक पुत्र, वारदात के बाद मौके पर परिवार वालों में मचा कोरहाम, सभी का रो-रोकर बुरा हाल, दोनों की शादी को हो चुके थे आठ साल, कई सालों से परिवार से अलग रहते थे पति-पत्नी, बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बसारा गांव की पूरी वारदात।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. यह घटना दीफतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बसारा गांव की है. बताया जा रहा है कि इस वारदात का कारण पत्नी का एक युवक के साथ दोस्ताना संबंध था जिसके चलते सनकी पति ने पत्नी का सिर कलम कर दिया. यहीं नहीं बोरहम पति ने पत्नी का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया और कटा सिर अपने हांथ में लेकर सड़क पर निकल पड़ा. जिसे देख लोगों की रूह सिहर सी गई
New GST Rate: सितंबर 2025 की बैठक में बड़े बदलाव किए गए। अब सभी तरह की ब्रेड (पराठा, रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड) पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कपड़े और फुटवियर 2500 रुपये तक सस्ते होंगे, इन पर 5% टैक्स लगेगा। हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस (5 लाख तक) और कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी राहत मिली। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा. सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं. जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिन चर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी. नई दिल्ली: बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई. इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है. इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू ...
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