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विगत 05 वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणी आर.एन.आई. में न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन होगा रद्द।

 सुलतानपुर/अपर प्रेस पंजीयक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जनपद सुलतानपुर से प्रकाशित 51 समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को रद्द करने से सम्बन्धित पत्र जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया है। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कृत्तिका ज्योत्स्ना के निर्देश पर तत्सम्बन्धी समाचार पत्र/पत्रिकाओं की सूची उनके प्रकाशक/स्वामी के अवलोकनार्थ जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा दिया गया है।

    उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीयन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीयन करता है। पंजीकृत प्रकाशनों के स्वामी/प्रकाशक हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 की धारा-19डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी आर.एन.आई. कार्यालय में जमा कर दें। पत्र के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रकाशक जिन्होंने विगत तीन वर्षों तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी जनवरी, 2020 में अवसर प्रदान किया गया था कि वे अपनी वार्षिक विवरणी जमा कर दें।

                अपर प्रेस पंजीयक आर.एन.आई. द्वारा जारी पत्र व जनपद सुलतानपुर के 51 पंजीकृत प्रकाशनों की सूची प्रकाशन स्थल के आधार पर जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर में चस्पा कर दी गयी है। सम्बन्धित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक सूची देखकर वांछित सूचना जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, अन्यथा पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत इन प्रकाशनों प्राधिकृत घोषणा पत्र (फार्म-1) रद्द कर दिया जायेगा। यदि इसमें से किसी प्रकाशक ने अपना प्रकाशन जारी रखा है, तो उसकी सूचना कार्यालय को दी जाय।

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