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School Video Viral Case: 50 से अधिक छात्राओं के फोटो वायरल मामले में नया मोड़, अदालत ने सुनाया ये फैसला

 School Video Viral Case: चंडीगढ़ के एक नामी निजी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं के फोटो वायरल करने के मामले में पकड़े गए युवक को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। जिला जज स्वाति सहगल की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। अब उसे ऑब्जर्वेशन होम में रहने की जरूरत नहीं है।

इस मामले में आरोपी नाबालिग ने पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन उसको बोर्ड की तरफ से खारिज कर दिया था।

उनका मानना था कि अपराध संगीन होने के कारण उसे ऑब्जर्वेशन होम में रहने की जरूरत है ताकि उसकी मानसिकता को सुधारा जा सके। लेकिन नाबालिग ने अपने वकील के जरिए इस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। जिसे मंजूर कर दिया गया है।

परिवार का अपराध से नहीं नाता

जिला अदालत में आरोपी के वकील ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दलील दी की छात्र को मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका या उसके परिवार की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उसने दलील दी कि आरोपी ने संगीन अपराध किया है। वह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

यह था मामला

चंडीगढ़ के एक निजी स्कूलों में 50 से अधिक छात्राओं की फोटो वायरल हो गई थी। एक छात्रा को उसके सीनियर छात्र ने एक ग्रुप में उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाई थी। इसके बारे में स्कूल प्रशासन को बताया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की।

जब एक छात्रा के पिता उसे स्कूल लेने आए, तो वह रोने लग गई। इस पर पूरे मामले का खुलासा हुआ था। करीब 10 छात्राओं के अभिभावक चंडीगढ़ की SSP से मिलने उनके दफ्तर गए थे। उसके बाद 12 अक्टूबर को अज्ञात के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। इसमें इसी स्कूल के एक नाबालिग छात्रा को जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल होम भेज दिया था।
 

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